RTE Admission 2026-27: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की आधिकारिक समय-सारिणी जारी कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।
पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं (नर्सरी, LKG, UKG) और कक्षा एक में प्रवेश की प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि समय पर आवेदन, सत्यापन और नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा सके।
RTE Admission 2026 आवेदन की तिथियां
आरटीई के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन तीन चरणों में स्वीकार किए जाएंगे। पहले चरण में आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक किए जा सकेंगे। दूसरे चरण के आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक लिए जाएंगे, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में 12 मार्च से 25 मार्च 2026 तक आवेदन की सुविधा रहेगी।
इन सभी चरणों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापन और लॉक करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि पात्र बच्चों को समय पर स्कूल आवंटित किया जा सके।
RTE Lottery Date 2026: स्कूल आवंटन कब होगा
आरटीई के तहत स्कूल आवंटन पूरी तरह पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। पहले चरण की लॉटरी 18 फरवरी 2026 को निकाली जाएगी। दूसरे चरण की लॉटरी 9 मार्च 2026 को होगी, जबकि तीसरे चरण की लॉटरी 29 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी।
लॉटरी के बाद चयनित बच्चों को आवंटित स्कूलों में प्रवेश से संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे और अभिभावकों को निर्धारित समय सीमा में नामांकन कराना होगा।
स्कूल मैपिंग और नोडल अधिकारी व्यवस्था
आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जिले के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं की कुल सीटों के आधार पर 25 प्रतिशत सीटों की शत-प्रतिशत मैपिंग और रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक विकास खंड में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो स्कूलों और अभिभावकों के बीच समन्वय का कार्य करेंगे।
अभिभावकों के लिए RTE हेल्प डेस्क सुविधा
जो अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, उनकी सहायता के लिए RTE हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी। ये हेल्प डेस्क जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में स्थापित की जाएंगी।
यहां अभिभावकों को आवेदन, दस्तावेज अपलोड और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित पूरी सहायता दी जाएगी।
जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया को किया गया आसान
आरटीई आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को तहसील और ब्लॉक स्तर पर सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र परिवारों तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाएगी और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा।
RTE Admission 2026-27: 11 अप्रैल तक नामांकन अनिवार्य
स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने स्पष्ट किया है कि आरटीई के अंतर्गत चयनित सभी बच्चों का नामांकन हर हाल में 11 अप्रैल 2026 तक संबंधित विद्यालयों में कराया जाना अनिवार्य होगा।
योजना के प्रचार-प्रसार और व्यवस्थाओं पर होने वाला खर्च जनपद स्तर पर डीपीओ मैनेजमेंट मद से वहन किया जाएगा।
RTE Admission 2026 ऑनलाइन आवेदन कहां करें
आरटीई के अंतर्गत आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल www.rte25.upsdc.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
प्रदेश के लगभग 68,000 निजी स्कूलों में करीब 1.86 लाख सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। पिछले शैक्षणिक सत्र में आरटीई योजना के तहत लगभग 1.41 लाख बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिला था।
RTE Admission 2026 आयु सीमा
- नर्सरी के लिए आयु 3 से 4 वर्ष,
- LKG के लिए 4 से 5 वर्ष,
- UKG के लिए 5 से 6 वर्ष,
- और कक्षा एक के लिए 6 से 7 वर्ष निर्धारित की गई है।
आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी।
